राहुल गांधी को वाराणसी की कोर्ट से बड़ी राहत, लंदन वाले बयान के खिलाफ दाखिल परिवाद खारिज

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद मामले में एसीजेएम प्रथम व एमपी-एमएलए कोर्ट के प्रभारी उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने परिवाद को खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वाराणसी की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लंदन वाले बयान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने से संबंधित परिवाद को एसीजेएम प्रथम व एमपीएमएलए कोर्ट के प्रभारी उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी का बयान असंवैधानिक नहीं है। हाल ही में लंदन में भारतीय लोकतंत्र को लेकर बयान देने वाले राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए परिवाद दाखिल किया गया था। भाजपा काशी क्षेत्र के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने परिवाद दाखिल किया था। परिवादी की तरफ से अधिवक्ताओं ने कोर्ट में कहा था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के जज बिजनेस स्कूल में भारतीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने आरएसएस जैसे धार्मिक व सांस्कृतिक संगठन की तुलना आतंकवादी संगठन से करके अपराध किया है। संज्ञेय अपराध का संज्ञान लेकर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिए जाने की प्रार्थना की।

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Author: Akanksha Dixit

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